रविवार, 7 मई 2017

एडवोकेट्स एक्ट 1961 में प्रस्तावित संशोधन

पिछले तीन सालों में, हम यह देख रहे हैं कि कैसे केंद्र सरकार ने विधायिका, कार्यकारी और मीडिया पर अपनी पकड़ बढ़ा दी है। उसने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम और 99 वें संवैधानिक संशोधन के अधिनियमन के माध्यम से न्यायपालिका को नियंत्रित करने के प्रयास किए। यदि सुप्रीम कोर्ट ने इसे कायम रखा, तो मोदी सरकार संविधान के सभी महत्वपूर्ण अंगों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लेगी। संविधान के खंडपीठ ने वें संवैधानिक संशोधन और एनजेएसी अधिनियम को हटा दिया, यह घोषणा करते हुए कि न्यायपालिका सरकार के प्रति "ऋणग्रस्तता के जाल" में पकड़े जाने का जोखिम नहीं उठा सकती है। मोदी सरकार बहुत गुस्से में थी और एक मंत्री सुप्रीम कोर्ट के फैसले को "चुने गए लोगों पर गैर चुने हुए लोगों के अत्याचार" के रूप में ब्रांडिंग करने की सीमा तक पहुंचे। केंद्र सरकार, तब से सुप्रीम कोर्ट के साथ सहयोग नहीं किया है, इतना ही, जस्टीस टी. एस ठाकुर, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश का गला रुंध गया था मुख्य न्यायाधीशों के सम्मलेन को सम्बोधित करते हुए जिसमें प्रधान मंत्री भी मौजूद थे, को संबोधित करते हुए कहा था कि  केंद्र सरकार न्यायाधीशों की नियुक्ति और नियुक्ति पर अंतिम नियंत्रण पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। परिणामस्वरूप, न्यायाधीशों के चुनाव और नियुक्ति के लिए ज्ञापन प्रक्रिया अवरोधित हो गई है। यह अनिवार्य रूप से सर्वोच्च न्यायालय और कार्यकारी मंडल के कॉलेजिएम्स के बीच सत्ता संघर्ष का एक स्पष्ट मामला है। अधिवक्ता अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन उपर्युक्त संदर्भ में जांच किया जाना चाहिए क्योंकि अधिवक्ता न्याय प्रणाली का हिस्सा हैं। वकालत पेशे को एक महान पेशे के रूप में वर्णित किया गया है। देश के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने बढ़-चढ़ कर भागीदारी की है और उत्कृष्टता से लिखे संविधान तैयार करने में तथा  उसमें समतावादी सामग्री शामिल करने के योगदान की वजह से इसमें कोई अतिश्योक्ति नही है। यहां तक ​​कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भी, कानून के सभी शाखाओं के साथ-साथ संवैधानिक कानूनों के उदाहरणों को और धनी बनाने के लिए अधिवक्ताओं ने विद्वान न्यायाधीशों के साथ मिलकर बहुत अधिक योगदान दिया है।



अधिवक्ता अधिनियम, 1961 अधिवक्ताओं से संबंधित कानून को मजबूत करने और बार परिषदों और अखिल भारतीय बार के गठन के लिए प्रदान करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। वैश्वीकरण के बाद से, एडवोकेट नई चुनौतियों और नई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। जीवन के सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार व्यापक हो गया है. केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, कार्यकारी, न्यायपालिका, मीडिया ने भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद के आरोपों का सामना किया है। उनमें से कुछ ने जेल में कुछ समय बिताया है। हालांकि, वे सभी अपनी सामान्य गतिविधियों में वापस आ गए हैं जैसे कि जीवन में कुछ भी शर्मनाक कभी नहीं हुआ है। भारतीय समाज में एक चौतरफा गिरावट है इसने पेशेवरों को प्रभावित किया है.  सड़ांध के साथ-साथ, इससे  संबंधित मुद्दों के संबंध में समाज के लगभग सभी वर्गों द्वारा हम आंदोलन के विस्फोट को देख रहे हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की उनकी शिकायत के संबंध में आकस्मिक छुट्टी पर जाने का एक उदाहरण है। डॉक्टर हड़ताल पर जाते हैं, पत्रकार हड़ताल पर जाते हैं, विधायक हड़ताल पर जाते हैं, मुख्यमंत्री भूख हड़ताल पर बैठते हैं।



हां, देश के विभिन्न हिस्सों में अधिवक्ता भी हड़ताल पर गए थे ताकि पुलिस द्वारा उन पर हमलों के विरोध में या उनकी मांगों के अनुसरण में विरोध किया जा सके। कुछ मामलों में अदालत के काम से दूर रहने वाले अधिवक्ताओं को उचित नहीं कहा जा सकता। लेकिन यह विभिन्न तरीकों से उनकी आजादी को रोकना न्यायसंगत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे अधिवक्ताओं की बदलती जरूरतों के प्रति उत्तरदायी हों। वकील समुदाय की बदलती जरूरतों को समझने और जवाब देने के लिए सरकार द्वारा कोई ऐसा प्रयास नहीं किया गया है। वास्तव में बार काउंसिल और बार एसोसिएशन के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ताओं की मांगों को शायद ही कभी उनके कल्याण से संबंधित अपनी वैध मांगों पर समय पर विचार प्राप्त होता है



यह पृष्ठभूमि में है, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के प्रस्तावित संशोधनों का विरोध भारत के बार कौंसिल, राज्य बार परिषदों और बार एसोसिएशनों द्वारा जी जान से विरोध कर रहे हैं और वह पूरी तरह से न्यायसंगत हैं। न्यायपालिका में दोनों पीठ और बार शामिल हैं न्यायपालिका की गरिमा और प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए, न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं दोनों के लिए जिम्मेदार भूमिका निभानी होती है। अधिवक्ता अधिनियम 1961 यहाँ वकालत करने वालों के आचरण को विनियमित करने के लिए है, लेकिन उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों के आचरण को विनियमित करने के लिए क्या तंत्र है? न्यायपालिका की जवाबदेही क्या है? क्या भारत के संवैधानिक इतिहास में उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के महाभियोग का कोई उदाहरण है मुद्दा यह है कि यदि उद्देश्य न्यायपालिका के मानक में सुधार करना है, तो न्यायाधीशों के आचरण का न्याय करने के लिए उनकी व्यवस्था के दौरान कुछ तंत्र होना चाहिए। पूरे तंत्र में स्थापित किया जाना है।



हम यह नोट कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कई मामलों में अधिवक्ताओं के आचरण से निपटने का अवसर था। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व कैप्टन हरीश उप्पल के मामले में (एआईआर 2003 एससी 739) सर्वोच्च न्यायालय में कहा था कि वकीलों को हड़ताल पर जाने या बहिष्कार के लिए बुलाने का कोई अधिकार नहीं है, यहां तक कि टोकन स्ट्राइक पर भी नहीं, दुर्लभ से दुर्लभ मामलों में, अखंडता और बार और या पीठ की स्वतंत्रता दांव पर लगी हो. महिपाल सिंह राणा वर्सेज  स्टेट यूपी (एआईआर 2016 एस सी 3302) के नवीनतम मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के प्रावधानों की समीक्षा करने की आवश्यकता के बारे में बताया, विशेष रूप से वकीलों की व्यावसायिक आचरण के संबंध में। इसलिए, सरकार ने कानून आयोग को मामले को संदर्भित किया।



डॉ. न्यायमूर्ति बी.एस. चौहान की अध्यक्षता में भारतीय कानून आयोग ने 23.03.2017 को केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। आयोग ने सिफारिशें की हैं जो कि एडवोकेट बिरादरी पर बहुत प्रभावशील हैं। प्रस्तावित महत्वपूर्ण संशोधनों से संबंधित है

क)     राज्य बार कौंसिल के सदस्यों की संख्या में कमी

ख)    35 साल के अभ्यास के साथ तीन नामित वरिष्ठ अधिवक्ताओं का सहयोजन। गैर-उपलब्धता के मामले में, कम से कम 5 वर्षों के अभ्यास वाले अधिवक्ताओं को सह-चयन किया जा सकता है।

ग)       बार काउंसिल एक ऐसे व्यक्ति को पूर्व-नामांकन प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान करे, जिसने कानून पाठ्यक्रम में डिग्री प्राप्त की है।

घ)      बार काउंसिल भारतीय और विदेशी कानून फर्मों को पंजीकृत करने और ऐसी कंपनियों को विनियमित करने के लिए।

ङ)       भारत में अभ्यास करने के लिए पंजीकृत और अधिकृत करने वाले विदेशी वकीलों को विनियमित करने के लिए

च)      अनुशासनात्मक समिति का गठन जिसमें शामिल हैं.



      i)    बार काउंसिल ऑफ इंडिया अनुशासनात्मक समिति में तीन सदस्य होंगे जिनमें   सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, जो अध्यक्ष होंगे, बीसीआई से एक व्यक्ति और बीसीआई द्वारा नामांकित एक वरिष्ठ अधिवक्ता होंगे।

ii) स्टेट बार कौंसिल अनुशासनात्मक समिति में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश (अध्यक्ष), एसबीसी द्वारा नामांकित एक सदस्य और एसबीसी द्वारा नामित किए जाने वाले एक वकील या वरिष्ठ अधिवक्ता शामिल होंगे।

iii) साबित दुर्व्यवहार की गंभीरता के ठीक आनुपातिक रूप से अधिकतम 3 लाख रूपए का आर्थिक दंड और कार्यवाही की लागत।

iv) शिकायतकर्ता को अधिकतम 5 लाख रूपए के मुआवजा v) अधिवक्ता पर अधिकतम 2 लाख रुपये की विशेष और अनुकरणीय लागत लागू करें।

vi) गंभीर दुरुपयोग के आरोपों के मामले में वकील निलंबन के तहत रखा जा सकता है।

छ)     कार्य से बहिष्कार या निष्कासन पर पूरा निषेध।



जब हम उपरोक्त महत्वपूर्ण प्रस्तावित संशोधनों को देखते हैं, तो वे प्रकृति में प्रतिगामी हैं। कानून आयोग, अधिवक्ताओं के अदालतों के बहिष्कार, या हड़ताल पर जाने के कारणों की समीक्षा के बजाय  कानून आयोग  तुरंत दंडात्मक और निषेधात्मक क्षतिपूर्ति और लागत का सुझाव देता है. यह कानून आयोग से अपेक्षित नहीं था



संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों, भारतीय कानून स्नातक अपने देश में अभ्यास करने की अनुमति नहीं देते हैं, जब तक भारतीय वकील / स्नातक अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते। बिना किसी पारस्परिकता के, प्रस्तावित संशोधनों के साथ, विदेशी वकील सीधे भारत में अभ्यास कर सकते हैं और विदेशी कंपनियां यहां काम कर सकती हैं। यह सिफारिश करने में कानून आयोग उचित नहीं है



बीसीआई और एसबीसी ने प्रस्तावित संशोधनों का विरोध किया है। एक विरोध दिवस 31.03.2017 को मनाया गया। ये प्रस्तावित संशोधन बीसीआई और एसबीसी की स्वायत्तता को प्रभावित करते हैं। यह अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है



आइए हम अपनी लड़ाई को जारी रखते हैं जब तक कि इन प्रतिगामी संशोधनों को हटा नही दिया जाता है क्योंकि वकालत अपने मामलों का प्रबंधन करने के लिए सक्षम हैं।

इस तरह न्यायपालिका को बंधक बना कर पूरे न्यायतंत्र को साम्राज्यवादी शक्तियों के हाथ में सौंपने की साजिश है.

मुरलीधर
महासचिव . आईएएल

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