माननीय उच्चतम न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति मामले की सी.बी.आई की प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द कर दिया है। मुख्य बात यह है कि आठ वर्ष पूर्व मायावती की पूर्व घोषित संपत्ति लगभग 11 करोड़ रुपये की थी जो अब बढ़कर लगभग 111 करोड़ हो गयी है। यही मामला अगर किसी सामान्य व्यक्ति का होता तो न्यायालय यह आदेशित करता इस तारीख तक अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी जमानत कराओ।
बहुधा, यह देखने में आता है की सामान्य व्यक्तियों का उत्पीडन कानून और प्रक्रिया के नाम पर होता रहता है और असाधारण विशेषाधिकार प्राप्त उच्च न्यायालय आँख मूंदे रहते हैं लेकिन जैसे ही बड़ी-बड़ी कंपनियों, राजनेताओं, अफसरशाहों के मामले आते हैं तो उसमें प्रक्रिया यदि दोषपूर्ण हुई तो उसका लाभ उसको तुरंत मिलता साधारण व्यक्तियों के मामले में प्रक्रिया का पालन हो या न हो वह दंड का भागीदार हो जाता है। क्यूंकि न्याय की देवी की अब आँखें खुली हुई हैं और तराजू में पसंघा भी पैदा हो गया है। इसका इलाज वर्तमान व्यवस्था में मौजूद ही नहीं।
सुमन
लो क सं घ र्ष !
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