बुधवार, 9 अप्रैल 2025

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा ने वक्फ संशोधन कानून को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से पार्टी के महासचिव डी राजा ने वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने महासचिव डी. राजा के माध्यम से आज यानी 9 अप्रैल 2025 को अधिवक्ता राम शंकर के माध्यम से भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है, जिसमें वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता और वक्फ अधिनियम, 1995 में इसके द्वारा डाले गए और हटाए गए प्रावधानों को चुनौती दी गई है। समाजवाद और साम्यवाद के क्रांतिकारी अग्रदूत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने देश में अल्पसंख्यकों, पिछड़े और हाशिए पर पड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए लगातार काम किया है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के साथ गठबंधन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थिरु एम.के स्टालिन ने विधानसभा में केंद्र सरकार से वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को वापस लेने का आग्रह किया क्योंकि इससे भारत में मुस्लिम समुदाय के मौलिक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जनता के विरोध के बावजूद, वक्फ संशोधन विधेयक, 2025 को केंद्र सरकार ने जेपीसी के सदस्यों और अन्य हितधारकों द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर उचित विचार किए बिना पारित कर दिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संसद सदस्यों द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर भी विचार नहीं किया गया। वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को 06.04.2025 को अधिसूचित किया गया है, क्योंकि मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के मौलिक अधिकार गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं और अधिनियम के तत्काल कार्यान्वयन से तमिलनाडु में लगभग 50 लाख मुसलमानों और देश के अन्य हिस्सों में 20 करोड़ मुसलमानों के अधिकारों का उल्लंघन और पूर्वाग्रह होता है, इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के प्रावधानों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी है।

3 टिप्‍पणियां:

बेनामी ने कहा…

न्याय मिलने की उम्मीद कम ही है

बेनामी ने कहा…

आज मुस्लिम समुदाय की बफ्फ सम्मति पर कब्जा करना के कानून बनाया है।कल सिख्ख ईसाई, बौद जैनियों की सम्मति के लिए कानून बनेगा फिर हिन्दू भी नही बचेगा।

बेनामी ने कहा…

C p I hamesa muslim hito ki liye ladti rahi hai

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