शनिवार, 21 फ़रवरी 2026
शंकराचार्य के खिलाफ पास्को एक्ट का मुकदमा दर्ज करने का आदेश - गिरफ्तारी की पूर्ण सम्भावना - क्या बुलडोजर एक्शन होगा
शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ दर्ज होगी FIR, यौन शोषण के मामले में कोर्ट ने दिया आदेश
प्रयागराज की एडीजे रेप एवं पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों में एफआईआर दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं. अर्जी आशुतोष ब्रह्मचारी ने धारा 173(4) के तहत दाखिल की थी. दोनों नाबालिगों के बयान भी अदालत में दर्ज हुए थे. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने आरोपों को फर्जी बताते हुए कहा कि सच्चाई सामने आएगी और वह कानूनी रूप से मामले का सामना करेंगे.
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