सोमवार, 12 सितंबर 2011

एनजीओ पर नजर रखना जरूरी अंतिम भाग

उपर्युक्त आंकड़ा केवल सोसायटी रजिस्त्रतिओन एक्ट 1860 के अंतर्गत निबंधित संगठनो का हैइसके अलावा अनेक प्रांतीय कानून हैं, जिसके अंतर्गत एनजीओ का निबंधन होता हैकेवल महाराष्ट्र में 5 लाख एनजीओ निबंधित हैंउसके बाद आन्ध्र, केरल, कर्णाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान, उड़ीसा का नंबर आता है, जहाँ प्रत्येक राज्य में एक लाख से ज्यादा एनजीओ कार्यरत हैंदेश के कुल एनजीओ का 80 प्रतिशत इन्ही राज्यों में हैइनका सालाना कारोबार औसत 80000 करोड़ से 100000 करोड़ रुपये का है
एनजीओ कार्यों का अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्टर और प्रबंध तंत्र हैइनके परस्पर सहयोग का मजबूत नेटवर्किंग हैविदेशों से धन प्राप्त करने और उसके आवंटन का भी मंच हैएनजीओ के मातहत काम करनेवाले युवक युवतियों की संख्या लाखों में है इनके दारुण शोषण की अलग ही अनोखी कहानिया हैएनजीओ के मातहत काम करनेवाले ऐसे कार्यकर्ताओं की बैठकों में जाने और उनकी व्यथा सुनने का मौका इन पंक्तियों के लेखक को मिला हैउन्होंने अपना संगठन बनाया है, लेकिन उनकी सीमाएं भी हैं, जिनके अन्दर उन्हें काम करना पड़ता हैदूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग का भी ध्यान इन कार्यकर्ताओं की तरफ गया और उसने असंगठित क्षेत्र के कार्यकलापों में एनजीओ को भी सूचीबद्ध किया
एनजीओ को विदेशों से प्राप्त धन का ठीक-ठाक अनुमान लगाना कठिन हैपिछले वर्षों में सरकार ने जो जांच की प्रक्रिया प्रारंभ की, उससे अनेक एनजीओ बौखलाए हैंमानवाधिकार के नाम पर सथानीय एनजीओ के सहयोग से कश्मीर घाटियों और उत्तर-पूर्व में अनेक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ सक्रिय हैंइनमें विदेशी जासूसों की उपस्तिथि को नाकारा नहीं जा सकता है
एनजीओ की बढती विशाल संख्या, इनकी विराट वित्तीय क्षमता और इनकी नानाविधि गतिविधियों को देखते हुए यह जरूरी है कि इन्हें समुचित जांच के दायरे में रखा जाएभारत की उद्दात मानवतावादी राष्ट्रीयता पर आधारित लोकतंत्र और आजादी की रखवाली के लिये सावधान रक्षा कवच आवश्यक है

सत्य नारायण ठाकुर
समाप्त

5 टिप्‍पणियां:

दिनेशराय द्विवेदी ने कहा…

आलेख से एनजीओ के बारे में कोई स्पष्ट स्वरूप नहीं बनता है। आलेख के इस भाग में आप ने स्वीकार किया है कि सोसायटीज एक्ट में पंजीकृत संगठन ही एनजीओ है। सोसायटीज एक्ट में प्रत्येक राज्य में पंजीकरण होता है। प्रत्येक शिक्षण संस्था जो सरकारी नहीं है या फिर सहकारी समिति या कंपनी नहीं है वह सोसायटीज एक्ट में पंजीकृत होती है। बहुत से काम जो सरकार द्वारा कराये जाते हैं वे केवल सोसायटी के द्वारा ही कराए जाते हैं। वस्तुतः इस तरह की सोसायटियाँ एक ठेकेदार फर्म की तरह काम करती हैं। जो सरकारी कामों को ठेकेदारी के आधार पर करती हैं। सभी हाउसिंग सोसायटियाँ भी इसी अधिनियम में पंजीकृत हैं। इस कारण यदि हमें एनजीओ का अध्ययन और उन की सामाजिक आर्थिक राजनैतिक भूमिका का अध्ययन करना है तो उन का वर्गीकरण करना पड़ेगा। उस के लिए तथ्य और आँकड़े जुटाना दुष्कर काम है।
लेकिन बहुत से एनजीओ जनसंगठन की भूमिका भी अदा कर रहे हैं हम उनकी अनदेखी नहीं कर सकते।
उन की भूमिका समाज में सकारात्मक है। उन के योगदान का मू्ल्यांकन भी करना होगा।
कुछ भी हो सोसायटीज एक्ट में पंजीकृत संस्थाओं पर समाज का प्रभावी नियंत्रण होना चाहिए। इस बात से सहमति है। वह कैसे संभव हो यह देखना होगा।

चंदन कुमार मिश्र ने कहा…

एन जी ओ की हालत तो ऐसी है कि अधिकारी की तनख्वाह है 50,000 और साधारण कार्यकर्ता की 1000

मुनव्वर सुल्ताना Munawwar Sultana منور سلطانہ ने कहा…

एन जी ओ... लोकतंत्र का पाँचवां खम्भा जो कि अदृश्य रह कर कार्य करना चाहता है। सभी ऐसे संगठन चाहते हैं कि सरकार अपाहिज बनी रहे।

ms khan ने कहा…

kukarmutto ki tarah desh me fele NGO jab karodo me khel rahe hain to un par bhi nazar rakhna aaj ke pridrash me behad jaruri ho jata hai.aapka lekh ati uttam hai...

vijai Rajbali Mathur ने कहा…

ये एन जी ओज रिश्वत कमाने की एजेंसियां हैं ज़्यादातर आई ए एस अधिकारियों की पत्नियाँ चलाती हैं और इन्हीं की चेकिंग लोकपाल से अन्ना टीम नहीं कराना चाहती है-मंसूबा साफ है भ्रशाचार का संरक्षण।

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